महाराष्ट्र में 44 बूचड़खाने को बंद करने के आदेश

मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ‘एमपीसीबी’ ने राज्य के 53 बूचड़खानों में से 44 को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है क्योंकि इन्हें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने और नियमों का उल्लंघन कर परिचालन करते पाया गया।
उच्च न्यायालय में कल दायर हलफनामे में एमपीसीबी ने कहा कि इन बूचड़खानों का परिचालन तरल और ठोस कचरे को निपटाने की व्यवस्था किये बिना किया जा रहा है जो कानून का उल्लंघन है।
एमपीसीबी की ओर से यह हलफनामा धार्मिक संगठन श्री आत्मकमल लतीपुरूश्वरजी ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में पेश की गई।
याचिकाकर्ता के वकील प्रफुल्ल शाह ने प्रेट्र से कहा कि एमपीसीबी ने नंदगांव, पनहाला, येओलर, मोर्शी, येरांदल, सेलू, नागपुर, बीड, बुल्दाना और परभानी नगर निगम से उनके क्षेत्र में परिचालित बूचड़खाने को बंद करने का आदेश दिया है।

साभार - समय लाईव.कॉम

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